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Monday, December 23, 2024

टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन ने जताया व्हीकल एक्ट में संशोधन का विरोध

जोधपुर। केंद्र सरकार द्वारा देश में हाल ही में लागू किए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। हालांकि सरकार से वार्ता के बाद ट्रक चालकों व ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है लेकिन व्हीकल एक्ट में संशोधन का विरोध अभी भी जारी है। इसी कड़ी में आज मारवाड़ टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर नए कानून को रद्द करने की मांग की।टूरिस्ट ड्राइवरों ने बताया कि सरकार ने ड्राइवर के ऊपर दुर्घटना करने के बाद भारी जुर्माना एवं सजा का नियम किया हैं। यदि दुर्भाग्यवश कोई हादसा हो जाता है तो उसकी एवं उसके बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरकार इस कानून को वापस लेवें। अगर सरकार शीघ्र कानून वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से नया मोटर व्हीकल एक्ट एक जनवरी से लागू हो गया है। इसमें दुर्घटना कारित करने वाले वाहनों और चालकों पर जुर्माना बढ़ाया गया है और साथ ही सजा का प्रावधान भी किया गया है। इन प्रावधानों को लेकर देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत संशोधित कानून में वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जमाने का प्रावधान है। कानून के तहत एक्सीडेंट होने की स्थिति में घायल को अस्पताल नहीं ले जाने पर भी चालक के खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल ले जाने पर सजा कम की जा सकती है। ड्राइवरों का कहना है कि हादसा होने की स्थिति में यदि वह रुके रहे तो भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी तक हिट एंड रन केस में ड्राइवर की थाने से ही जमानत हो जाती थी वहीं 2 साल की सजा का प्रावधान भी है।

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