TRAI Alert: ट्राई ने एक बैठक आयोजित कर टेलीमार्केटर्स को कड़ा संदेश दिया कि वे वॉयस कॉल का उपयोग कर बड़े पैमाने पर संचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ट्राई ने एसआईपी (सेशन इनिशिएटिंग प्रोटोकॉल) या पीआरआई (प्राइमरी रेट इंटरफेस) लाइनों का दुरुपयोग करके स्पैम कॉलिंग में लिप्त संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी नए फैसले के तहत, यदि कोई संस्था स्पैम कॉल करती पाई जाती है, तो उसके सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा और उसे दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। स्पैम कॉल को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने बनाया नया नियम सके अलावा, टीएसपी अन्य टीएसपी के साथ जानकारी साझा करेगा ताकि उनके द्वारा दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जा सके, जिससे उन्हें अपनी रुकावट अवधि के दौरान कोई भी नया दूरसंचार स्रोत प्राप्त करने से रोका जा सके। DoT ने X पर पोस्ट किया, “1 सितंबर 2024 से, ऐसे URL/APK वाले किसी भी संदेश को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो श्वेतसूची में नहीं हैं।”
ट्राई ने एक बैठक की और सेवा प्रदाताओं तथा उनके टेलीमार्केटर्स को वॉयस कॉल का उपयोग करके बल्क संचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने का कड़ा संदेश दिया। इस कार्रवाई के तहत, नियामक ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से एक्सेस सेवा प्रदाताओं (दूरसंचार कंपनियों) तथा उनके डिलीवरी टेलीमार्केटर्स से सक्रिय कार्रवाई की मांग की है। मांगी गई तत्काल कार्रवाई में ट्रेसेबिलिटी के लिए तकनीकी समाधान लागू करना तथा 10 अंकों के नंबर का उपयोग करके एंटरप्राइज़ ग्राहकों द्वारा बल्क कॉलिंग को रोकना शामिल है। Hindi News/ National News / TRAI की चेतावनी! फोन में की ये गलती तो 2 साल के लिए बंद हो जाएं
मुख्य बिंदु:
- ब्लैकलिस्टिंग: यदि कोई निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे।
- नई मोबाइल नंबर सीरीज: बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को केवल 160 नंबर सीरीज का उपयोग करके प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज भेजने होंगे।
- ऑटोमैटिक कॉल्स पर रोक: नए नियम के अंतर्गत ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है, जिससे अनचाही कॉल्स और मैसेज पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
शिकायत कैसे करें?
यदि आपके पास कोई स्पैम कॉल या फ्रॉड मैसेज आता है, तो आप ‘संचार साथी पोर्टल’ पर इसकी शिकायत कर सकते हैं या 1909 पर कॉल कर सकते हैं।
TRAI New Rule: लोगों के साथ स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी के मामलों पर सरकार सख्त हो गई है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) इसको लेकर एक नया नियम लागू करने जा रही है. इस नए नियम के अंतर्गत अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे.
सरकार पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही कॉल के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए काम कर रही है. TRAI की तरफ से जारी किए गए इस नियम को 1 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा. देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
क्या कहता है TRAI का नया नियम
हाल के कुछ समय में स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी की शिकायतें सरकार को काफी ज्यादा मिल रहीं थी. इसी को देखते हुए नया नियम लाया गया है. इसमें अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
सरकार ने टेलीमार्केटिंग को लेकर नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है. अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज से ही प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे.
अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से दो-चार नहीं होना पड़ेगा. नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है. TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी.