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Monday, December 23, 2024

जोधपुर में धारा 163 लागू, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जोधपुर।
जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस मुख्यालय ने शहर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त शरद चौधरी (मुख्यालय यातायात एवं कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान ड्रोन का उपयोग बढ़ गया है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गई हैं।

आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह-2024 के मद्देनज़र, पुलिस ने आशंका जताई है कि आतंकी संगठनों और असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन का उपयोग देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र सामरिक, ऐतिहासिक और सैन्य दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं।

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन नहीं कर सकेगा। ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 14 अगस्त से 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

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