जोधपुर, 27 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला को न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर एवं थानाधिकारियों से प्राप्त बलात्कार, हत्या जैसे अनेक प्रकरणों में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों एवं उनके आश्रितों द्वारा किए गए आवेदनों पर उचित निर्णय लेने व पीड़ित पक्ष को बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित प्रतिकर राशि प्रदान करने के लिए बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के अध्यक्ष श्री विक्रान्त गुप्ता(जिला एवं सैशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर कुल 10 लाख 25 हजार रूपये का बतौर मानसिक, शारिरीक क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दिया गया।
बैठक में जिला कलेक्टर जोधपुर श्री गौरव अग्रवाल, पोक्सो विशिष्ठ न्यायाधीश श्री अनिल कुमार आर्य, जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री राममूर्ति जोशी, जिला पुलिस अधीक्षक, फलोदी पूजा अवाना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती करूणा शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी श्री अजय, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएट श्री रतनाराम ठोलिया उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला सचिव डॉ. मनीषा चौधरी द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।